
किसी व्यक्ति के द्वारा सामान के चोरी/गुम होने की शिकायत थाने मे दर्ज करवाते समय पुलिस द्वारा उस सामान के विषय मे शपथ-पत्र मांगना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर संबंधित पुलिस व पुलिस अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जा सकती है। बुधवार को पुलिस आयुक्त ने इस विषय मे एक आदेश जारी किया है। आदेश मे कहा गया है कि कानून मे गुम/चोरी हुई वस्तु की शिकायत करते समय शपथ-पत्र लेने का कोई नियम नही है। मोबाईल या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि गुम होने पर कई बार थाने मे शिकायत दर्ज करवाते समय शपथ-पत्र की मांग की जाती है,नही लाने पर शिकायत दर्ज नही किया जाता। ऐसा करना सर्वथा गलत है। ऐसा करने पर शिकायतकर्ता का पैसा व समय दोनो ही नष्ट होता है। कई बार कार्यालय तहसील के चक्कर लगाने पड़ते है। इसी को ध्यान मे रखते हुए पुलिस आयुक्त ने व्यवस्था ठीक करने हेतु शपथ-पत्र की मांग को अनुचित बताते हुए यह आदेश किया। आदरणीय आयुक्त महोदय जी के इस कदम से आम नागरिकों को बहुत फायदा होगा तथा कभी ऐसे मामले मे शिकायत दर्ज करवाते समय उलझन नही होगा। आदरणीय आयुक्त महोदय जी का इस विषय पर उठाया गया कदम सराहनीय है।